बेटियों का भरण-पोषण करना और उन्हें ‘उत्कृष्ट शिक्षा’ प्रदान करना पिता का कर्तव्य है, भले ही वे तलाक के बाद माँ के साथ ही क्यों न रहती हों: कर्नाटक हाईकोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पिता के दायित्व को दोहराया कि वह अपने बच्चों की शिक्षा और भरण-पोषण का खर्च उठाए, भले ही वे तलाक के बाद अपनी माँ के साथ ही क्यों न रहती हों। 2023 के आरपीएफसी नंबर 313 में, न्यायालय ने अपनी दो बेटियों को भरण-पोषण का भुगतान न करने की एक पिता की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि वैवाहिक अलगाव के बावजूद “उत्कृष्ट शिक्षा” प्रदान करने का कर्तव्य बना रहता है।

न्यायमूर्ति अशोक एस. किनागी की अध्यक्षता वाले इस मामले में एक पारिवारिक न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील शामिल है, जिसमें पिता को अपनी बेटियों के लिए मासिक भरण-पोषण और शिक्षा लागत का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। 2012 में बेटियों की मां से तलाक के बावजूद, न्यायालय ने उनके कल्याण के प्रति उनकी निरंतर जिम्मेदारी पर जोर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

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पिता ने तुमकुरु के मार्च 2023 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश से राहत मांगी, जिसमें 22 वर्ष और उससे कम आयु की अपनी बेटियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण प्रदान किया गया, जो अपनी मां के साथ रहती हैं। बेटियों ने याचिका दायर कर दावा किया था कि वित्तीय क्षमता के बावजूद, उन्होंने उनकी जरूरतों, खासकर उनके शैक्षिक खर्चों की उपेक्षा की है।

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बेटियों और उनके वकील, एडवोकेट रमेश नाइक एल. के अनुसार, पिता की उपेक्षा ने उन्हें आर्थिक रूप से संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें अदालत में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पारिवारिक न्यायालय ने पहले उन्हें प्रत्येक बेटी को 6,000 रुपये मासिक भुगतान करने और शैक्षिक लागतों को कवर करने का आदेश दिया था, जिसका उन्होंने वित्तीय अक्षमता के आधार पर विरोध किया था।

कानूनी मुद्दे और तर्क

इस मामले ने दो प्रमुख कानूनी प्रश्न उठाए:

1. सीआरपीसी की धारा 125 के तहत माता-पिता का दायित्व: अदालत ने जांच की कि क्या एक पिता को अपनी बेटियों के लिए भरण-पोषण और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें एक वयस्क बेटी भी शामिल है जो अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं के कारण आर्थिक रूप से निर्भर है।

2. भरण-पोषण के भीतर शिक्षा का अधिकार: न्यायालय ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि क्या आश्रित वयस्क बेटियों के लिए शिक्षा व्यय पिता के वित्तीय दायित्वों के अंतर्गत आता है।

पिता ने तर्क दिया कि कथित वित्तीय बाधाओं के कारण वह इन वित्तीय मांगों को पूरा नहीं कर सकता था और न्यायालय ने उसे पूर्ण बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देने से मना कर दिया था। हालाँकि, उसकी बेटियों ने तर्क दिया कि वह आर्थिक रूप से स्थिर था, एक परिवहन व्यवसाय संचालित करता था और कृषि भूमि का मालिक था, जिससे उसे स्थिर आय प्राप्त होती थी।

न्यायालय का निर्णय और मुख्य टिप्पणियाँ

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न्यायमूर्ति किनागी ने पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए दृढ़ता से कहा, “याचिकाकर्ता, एक पिता होने के नाते, बेटियों का भरण-पोषण करने और उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।” उन्होंने पिता के वित्तीय अक्षमता के दावों को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उनकी आय के स्रोत बेटियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे।

न्यायाधीश ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माता-पिता का कर्तव्य तलाक से समाप्त नहीं होता है। चूँकि बेटियाँ, जिनमें से एक कॉलेज की छात्रा है, आर्थिक रूप से आश्रित थीं और उनके पास आत्म-सहायता का कोई साधन नहीं था, इसलिए उनके पिता का कर्तव्य बरकरार रहा। न्यायालय ने बेटियों के भरण-पोषण के अधिकार के हिस्से के रूप में “उत्कृष्ट शिक्षा” के अधिकार को स्वीकार किया, साथ ही कहा कि उनकी ज़िम्मेदारियों में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि वे अपनी शिक्षा को निर्बाध रूप से जारी रख सकें।

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विस्तृत निर्णय

न्यायालय ने टिप्पणी की:

“इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता की बेटियाँ हैं, और इसके अलावा, इसमें कोई विवाद नहीं है कि वे अपनी माँ के साथ रह रही हैं… याचिकाकर्ता, एक पिता होने के नाते, कानूनी रूप से बेटियों का भरण-पोषण करने और उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है।”

इस तर्क को खारिज करते हुए कि उनकी माँ के साथ रहने से पिता का कर्तव्य कम हो जाता है, न्यायमूर्ति किनागी ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के प्रति वित्तीय जिम्मेदारी हिरासत व्यवस्था से स्वतंत्र है। न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा प्रत्येक बेटी के लिए 6,000 रुपये प्रति माह और शिक्षा व्यय के लिए दिए जाने वाले निर्णय की पुष्टि की, तथा पिता की व्यावसायिक आय और परिसंपत्तियों को देखते हुए इस राशि को उचित बताया।

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