कर्नाटक हाई कोर्ट ने बार चुनावों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की याचिका खारिज की

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु (AAB) के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये चुनाव 2 फरवरी को होने वाले हैं, और हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, वर्तमान उपविधियों में कोई बदलाव किए बिना ही चुनाव आयोजित किए जाएंगे।

न्यायमूर्ति आर. देवदास ने अधिवक्ता दीक्षाना अमृतेश और कर्नाटक फेडरेशन ऑफ वुमन लॉयर्स द्वारा दायर याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, “चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अदालत आदेश पारित नहीं कर सकती।” इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि AAB की उपविधियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने यह दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों में एक-तिहाई आरक्षण लागू किया था। लेकिन न्यायमूर्ति देवदास ने कहा कि उच्च न्यायालय के पास ऐसे अधिकार नहीं हैं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि यदि इस चुनाव चक्र में यह बदलाव लागू नहीं किया गया, तो महिला वकीलों को समावेशन का अगला मौका मिलने में काफी समय लग जाएगा। कोर्ट ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करें।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मी अयंगार और जयंना कोठारी ने किया, जबकि AAB की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सुब्बा रेड्डी ने पक्ष रखा। हालांकि, मांग को स्वीकारते हुए भी, वर्तमान प्रशासन, जिसका कार्यकाल 18 दिसंबर को समाप्त हो गया, ने तत्काल कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं बताई। लेकिन यह संकेत दिया कि चुनावों के बाद उपविधियों में संशोधन संभव हो सकता है।

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