कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्मला सीतारमण और अन्य भाजपा नेताओं से जुड़े चुनावी बॉन्ड मामले की जांच पर रोक लगाईं 

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विवादास्पद चुनावी बॉन्ड मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के प्रमुख लोगों से जुड़े आरोपों की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्णय 22 अक्टूबर को निर्धारित अदालती विचार-विमर्श तक जांच को प्रभावी रूप से रोक देता है।

पिछले शनिवार को दर्ज की गई एफआईआर में अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना की आड़ में जबरन वसूली के गंभीर आरोप शामिल हैं, जिसमें कर्नाटक भाजपा प्रमुख बी वाई विजयेंद्र और पूर्व राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील सहित कई शीर्ष भाजपा नेता शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों में जबरन वसूली, आपराधिक साजिश और साझा इरादा शामिल हैं।

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जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने शिकायत का नेतृत्व किया। अय्यर के आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के गुप्त समर्थन से सीतारमण द्वारा कथित रूप से वित्तीय जबरन वसूली के जटिल जाल का वर्णन किया गया है। शिकायत में जबरन वसूली के एक अभियान का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत कथित तौर पर 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्रित की गई, जिससे भाजपा के भीतर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगियों को लाभ हुआ।

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वचन पत्र के समान ब्याज मुक्त बैंकिंग साधन के रूप में डिजाइन किए गए चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से दान देना था, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सख्त केवाईसी मानदंडों का पालन करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक या संगठन द्वारा खरीदा जा सकता था। हालांकि, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए सूचना और मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर दिया।

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