कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में भाजपा विधायक बयरथी बसवराज को पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा विधायक बयरथी बसवराज को शहर में एक राउडी शीटर की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए 19 जुलाई को सुबह 11:30 बजे जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

बसवराज को मंगलवार रात भारती नगर में शिवप्रकाश उर्फ बिक्लू शिवु की नृशंस हत्या के मामले में प्राथमिकी (FIR) में पांचवां आरोपी बनाया गया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि पूछताछ की प्रक्रिया भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 35 के तहत ही की जाए।

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विधायक बसवराज ने FIR को खारिज करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला बेबुनियाद है और राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें फंसाया गया है। उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता संदीश जे चौटा ने तर्क दिया कि पुलिस ने बिना किसी वैध आधार के नोटिस जारी किया है।

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मृतक की मां विजयलक्ष्मी ने भी FIR की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी प्रारंभिक शिकायत में उन्होंने बसवराज का नाम नहीं लिया था, और आरोप लगाया कि पुलिस ने खुद से विधायक का नाम जोड़ा।

वहीं, विशेष लोक अभियोजक बी ए बेलियप्पा ने दावा किया कि हत्या के 24 घंटों के भीतर बसवराज ने शिकायतकर्ता को प्रभावित किया हो सकता है, ताकि वह कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत प्राप्त कर सकें।

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इन दलीलों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने विधायक को सोमवार तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, लेकिन पूछताछ में शामिल होने का निर्देश भी दिया।

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