कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका के जवाब में कर्नाटक राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। याचिका में राज्य द्वारा संचालित निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच को राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की गई है।
एकल न्यायाधीश पीठ के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने अगली सुनवाई 7 अगस्त के लिए निर्धारित की है। कार्यवाही के दौरान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बैंकिंग संस्थानों की अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि बैंक धोखाधड़ी के मामलों को सीबीआई को सौंपें ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके, खासकर अंतर-राज्यीय गतिविधियों से जुड़े मामलों में।
अदालत वेंकटरमणी की दलीलों को स्वीकार करती दिखी, जिसमें संकेत दिया गया कि राज्य को जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपने के बैंक के अनुरोध पर विचार करना चाहिए। जवाब में, महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने याचिका पर आपत्ति दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।
इस कानूनी प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में कई घटनाक्रम शामिल हैं, जिनकी शुरुआत कर्नाटक सरकार द्वारा आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) में आर्थिक अपराध के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनीष खरबीकर के नेतृत्व में एक एसआईटी के गठन से हुई। इस टीम को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से धन के गबन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ दायर शिकायत की जांच करने का काम सौंपा गया था।
इस मामले ने लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन पी की दुखद आत्महत्या के बाद काफी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने निगम के खातों से 187 करोड़ रुपये के अनधिकृत हस्तांतरण का खुलासा करते हुए एक नोट छोड़ा था। इसमें से 88.62 करोड़ रुपये कथित तौर पर अन्य के अलावा प्रसिद्ध आईटी कंपनियों और हैदराबाद स्थित एक सहकारी बैंक से जुड़े खातों में डायवर्ट किए गए थे।
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इस घोटाले के खुलासे के बीच, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र ने घोटाले से संबंधित आरोपों का सामना करने के बाद 6 जून को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्हें 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं।