कर्नाटक हाई कोर्ट ने लोकायुक्त मामले को रद्द करने की मांग करने वाली मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव की याचिका को खारिज कर दिया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्य द्वारा लोकायुक्त के समक्ष उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।

होनाली के विधायक रेणुकाचार्य के खिलाफ निजी शिकायत 2015 में गुरुपद्य मथाड नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जिसमें राजनेता की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया था।

READ ALSO  हाई कोर्ट ने जेट के संस्थापक गोयल की 'धोखाधड़ी' के लिए गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ED से हलफनामा दाखिल करने को कहा

लोकायुक्त पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की थी। जांच पूरी हो चुकी है और फाइनल रिपोर्ट भी तैयार है।

Video thumbnail

हालांकि, लोकायुक्त पुलिस को अभी तक सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। लोकायुक्त के अधिवक्ता बी एन प्रसाद ने अदालत को सूचित किया कि सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी का इंतजार है।

दलीलें सुनने वाले न्यायमूर्ति के नटराजन ने रेणुकाचार्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

READ ALSO  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध के मामले में दी ज़मानत
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles