कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार ने सीबीआई को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के खिलाफ अपील दायर की

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने सोमवार को एक एकल न्यायाधीश द्वारा उनकी याचिका को खारिज करने के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी थी।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।

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शिवकुमार के वकील ने तर्क दिया कि मंजूरी एक गुप्त मकसद से दी गई थी और इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

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केंद्रीय एजेंसी के एक अनुरोध के बाद, राज्य सरकार ने 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी दे दी। सीबीआई ने 3 अक्टूबर, 2020 को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

शिवकुमार ने उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष मंजूरी को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति के नटराजन ने 20 अप्रैल, 2023 को याचिका खारिज कर दी।

आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के कार्यालयों और आवास में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवकुमार के खिलाफ अपनी जांच शुरू की थी। ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने राज्य सरकार से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी.

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सीबीआई ने एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि आरोपी यह मांग नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ कौन सी एजेंसी जांच करे।

यह तर्क दिया गया था कि चूंकि सीबीआई एक विशेष अधिनियम के तहत अधिनियमित की गई थी, इसलिए अभियोजन की मंजूरी देने के कारणों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शिवकुमार पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) और धारा 13(1)(ई) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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