कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की उस याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे येदियुरप्पा को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिल गई है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रमुख व्यक्ति येदियुरप्पा को एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर अपनी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था, जिसका उद्देश्य उनकी कुछ शिकायतों को दूर करना था।
शिकायत के बाद, पुलिस ने येदियुरप्पा को दो नोटिस जारी किए, जिसमें उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। उनके द्वारा अनुपालन न किए जाने के कारण पुलिस ने शहर की एक अदालत से गिरफ्तारी वारंट मांगा।
Also Read
इसके जवाब में येदियुरप्पा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निराधार है और इसे रद्द करने की मांग की। कानूनी कार्यवाही जारी रहने के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है।