कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को पुलिस को आज तक समाचार चैनल के सलाहकार संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ 3 अक्टूबर तक त्वरित कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट ने इससे पहले 15 सितंबर को बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस को बुधवार तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
चौधरी की याचिका शाम 4 बजे न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई। हालाँकि समय की कमी के कारण अदालत दलीलें सुनने में असमर्थ रही।
कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड के सहायक प्रशासनिक अधिकारी शिवकुमार एस ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौधरी ने आजतक चैनल पर एक समाचार कार्यक्रम के माध्यम से गलत सूचना फैलाई और आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में लगी हुई है।
उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोप है कि चौधरी ने अपने चैनल पर कर्नाटक सरकार की ‘स्वावलंबी सारथी योजना’ के बारे में गलत सूचना फैलाकर सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने की साजिश रची, जो तीन लाख रुपये तक के वाणिज्यिक परिवहन वाहनों की खरीद के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा प्राप्त बैंक ऋण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है।