कर्नाटक में 28 सितंबर को होने वाली पीएसआई भर्ती पुन:परीक्षा पर रोक जारी रहेगी: हाई कोर्ट

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 28 सितंबर को पुलिस उप-निरीक्षकों की भर्ती के लिए पुन: परीक्षा आयोजित करने पर अंतरिम रोक सोमवार को जारी रखी।

545 पदों के लिए 3 अक्टूबर, 2021 को आयोजित परीक्षा “घोटाला” सामने आने के बाद सरकार ने रद्द कर दी थी।

28 सितंबर को होने वाली पुन: परीक्षा को उन सफल उम्मीदवारों ने चुनौती दी है जो घोटाले में आरोपी नहीं थे।

Video thumbnail

545 पीएसआई के पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा तब विवादों में आ गई जब यह पता चला कि कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

READ ALSO  Karnataka High Court re-orders summons to JD(S) leader H D Revanna

अधिकारियों ने कथित तौर पर घोटाले में शामिल 52 उम्मीदवारों को परीक्षा से बाहर कर दिया। 2021 में परीक्षा 54,289 उम्मीदवारों द्वारा लिखी गई थी।

न्यायमूर्ति पी दिनेश कुमार की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पहले दी गई रोक को जारी रखा और सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने मामले पर बहस के लिए और समय मांगा था।

पीएसआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 100 से अधिक उम्मीदवारों ने पिछली परीक्षाओं को रद्द करने और नई परीक्षा आयोजित करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक भूषण बने NCLAT में अध्यक्ष

पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की थीं और कथित तौर पर घोटाले में शामिल कई उम्मीदवारों और पुलिस अधिकारियों सहित 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था।

READ ALSO  अदालत ने 2013 के दंगों के दौरान महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए दो पुरुषों को 20 साल की जेल की सजा सुनाई

Related Articles

Latest Articles