कर्नाटक सरकार ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण प्रमुख नियुक्त करने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगा

कर्नाटक सरकार ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक का समय मांगा है।

शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एम जी एस कमल की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी गई।

पीठ अधिवक्ता सुधा कटवा की एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नियुक्ति को पूरा करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी।

सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता प्रतिमा होन्नापुरा ने पीठ को सूचित किया कि उसे अध्यक्ष पद के लिए तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सिफारिश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिली है और उनमें से एक को चुना जाना था। इसी तरह दो सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई, जिसके लिए 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

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हालांकि 29 मार्च को विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के चलते प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है. इसलिए, नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चुनाव खत्म होने तक का समय मांगा गया था। सबमिशन दर्ज करते हुए, अदालत ने सुनवाई 30 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

चुनाव आयोग ने पहले घोषणा की थी कि कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होगी।

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