कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की जांच पर रोक लगा दी है।
मई 2023 में विजयनरागा के हरपनहल्ली शहर में एक पार्टी अभियान के दौरान भाषण देने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर मतदाताओं को लुभाया था।
अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग करते हुए नड्डा द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई की, जिसने शुक्रवार को जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया और सुनवाई 21 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
चुनाव सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों ने हरप्पनहल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि भाषण मतदाताओं को लुभाने और धमकाने के तरीके से दिया गया था।
यह भी कहा गया कि उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है.
इस जांच को रद्द करने की मांग को लेकर नड्डा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.