केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को रैपर हिरंदास मुरली, जिन्हें वेदन के नाम से जाना जाता है, को बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को 25 अगस्त तक बढ़ा दिया।
न्यायमूर्ति बिचु कुरियन थॉमस, जिन्होंने पहले भी उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, ने वेदान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया।
शिकायतकर्ता, जो पेशे से डॉक्टर हैं, ने आरोप लगाया है कि वेदान ने शादी का झांसा देकर उनसे शारीरिक संबंध बनाए और बाद में अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 2021 से 2023 के बीच कई बार उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ।

शिकायतकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वेदान पर पहले भी ऐसे ही आरोप लग चुके हैं और जांच एजेंसी ने व्हाट्सऐप संदेशों जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश नहीं किए। साथ ही, यह भी कहा गया कि पुलिस द्वारा लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद भी वेदान ने सार्वजनिक रूप से अपना जन्मदिन मनाया।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति थॉमस ने टिप्पणी की कि केवल शादी का वादा करना अपने आप में कोई आपराधिक अपराध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि फेसबुक पोस्ट को स्वतः साक्ष्य नहीं माना जा सकता।
अदालत ने शिकायतकर्ता को 25 अगस्त तक अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी।