एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने शादी के झूठे वादे की आड़ में यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामलों में संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पुरुषों को अन्यायपूर्ण तरीके से सताया न जाए।
मामले की पृष्ठभूमि
प्रश्नाधीन मामला, CRL.A. संख्या 548/2021, विल्लुपुरम में महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दी गई सजा और सजा को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपील से संबंधित था, जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375, 376 सहपठित 90 और 417 के तहत बलात्कार और धोखाधड़ी का दोषी पाया गया था। यह मामला अभियोक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजा था कि अपीलकर्ता ने शादी के झूठे वादे के आधार पर उसके साथ यौन संबंध बनाए थे।
शामिल कानूनी मुद्दे
मामले के केंद्र में मुख्य कानूनी मुद्दे ये थे:
1. तथ्य की गलत धारणा के तहत सहमति: क्या अभियोक्ता द्वारा दी गई सहमति वैध थी या तथ्य की गलत धारणा के तहत प्राप्त की गई थी, जिससे धारा 90 आईपीसी के तहत इसे अमान्य कर दिया गया।
2. धारा 375 आईपीसी के तहत बलात्कार के तत्व: क्या अपीलकर्ता का कृत्य बलात्कार था, जैसा कि धारा 375 आईपीसी के विशिष्ट प्रावधानों के तहत परिभाषित किया गया है।
3. धारा 417 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी: क्या अपीलकर्ता की हरकतें अभियोक्ता को यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए धोखे से प्रेरित करके धोखाधड़ी के बराबर थीं।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय
अपील की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एम. ढांडापानी ने प्रस्तुत साक्ष्य और गवाही की सावधानीपूर्वक जांच की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई विसंगतियां और विरोधाभास पाए, खासकर प्रमुख गवाहों की गवाही में। यह पाया गया कि अभियोक्ता ने प्रारंभिक कथित घटना के बाद भी अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध बनाना जारी रखा, जिससे उसके गुमराह होने के दावे की वैधता पर संदेह पैदा हुआ।
मुख्य अवलोकन:
– न्यायालय ने इस प्रकार के मामलों का निर्णय करते समय स्पष्ट और असंदिग्ध साक्ष्य की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह देखा गया कि महिलाओं को शोषण से सुरक्षा की आवश्यकता होने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपों का इस्तेमाल पुरुषों को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए न किया जाए।
– न्यायमूर्ति ढांडापानी ने टिप्पणी की, “महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे झूठे आरोपों की संभावना खत्म नहीं होती। न्यायालयों को इन मामलों को दोहरे फोकस के साथ निपटाना चाहिए: वास्तविक पीड़ितों की रक्षा करना और निर्दोष व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए कानूनों के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करना।”
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निर्णय:
हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को खारिज कर दिया, जिसमें यह साबित करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य थे कि सहमति झूठे बहाने से प्राप्त की गई थी। अदालत ने कहा कि अभियोक्ता को अपीलकर्ता की वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी थी और शिकायत दर्ज कराने में देरी ने अभियोजन पक्ष के मामले को और कमजोर कर दिया।
शामिल वकील:
– अपीलकर्ता की ओर से: श्री आर. कार्तिक
– प्रतिवादी (राज्य) की ओर से: श्रीमती जी.वी. कस्तूरी, अतिरिक्त लोक अभियोजक