गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस बीरेन वैश्‍णव, मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की अनुपस्थिति में संभालेंगे कार्यभार

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जस्टिस बीरेन अनिरुद्ध वैश्‍णव 20 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल एक बार फिर अवकाश पर जा रही हैं।

“भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री जस्टिस बीरेन अनिरुद्ध वैश्‍णव को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश 20.03.2025 से 31.03.2025 तक अवकाश पर रहेंगी,” सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया।

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यह हाल के हफ्तों में दूसरी बार है जब जस्टिस वैश्‍णव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले, पिछले महीने 18 फरवरी से 2 मार्च तक भी उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली थी, जब मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल एक पारिवारिक समारोह में भाग लेने के लिए अवकाश पर थीं।

मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल की बार-बार अनुपस्थिति के चलते गुजरात हाईकोर्ट के कानूनी समुदाय में चिंता बढ़ी है। पिछले महीने, गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (GHCAA) ने एक प्रस्ताव पारित कर उनके किसी अन्य हाईकोर्ट में स्थानांतरण की मांग की थी। यह कदम न्यायाधीशों की बेंच रोस्टर में अचानक बदलाव और मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल व वरिष्ठ वकीलों के बीच टकराव जैसी विवादित घटनाओं के कारण उठाया गया।

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“सदन यह भी संकल्प करता है कि विधिक प्रावधानों के अंतर्गत उचित कदम उठाए जाएंगे, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण की मांग भी शामिल होगी, ताकि वादियों और जनता का विश्वास बहाल किया जा सके और ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों,” GHCAA की जनरल बॉडी के प्रस्ताव में कहा गया।

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