क्रॉस-एलओसी व्यापार जम्मू-कश्मीर का आंतरिक व्यापार, इसलिए GST लगेगा: जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने व्यापारियों की याचिकाएं खारिज कीं

 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) के साथ किया गया क्रॉस-लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) व्यापार आंतरिक (Intra-State) व्यापार माना जाएगा, क्योंकि PoK कानूनी रूप से जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा है। इस आधार पर अदालत ने व्यापारियों द्वारा जारी किए गए जीएसटी शो-कॉज नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जो 2017-2019 के बीच क्रॉस-एलओसी बार्टर कारोबार में लगे व्यापारियों ने दाखिल की थीं। कर अधिकारियों ने इन व्यापारियों को जीएसटी मांगते हुए नोटिस जारी किए थे, जिन्हें उन्होंने क्षेत्रीय और ‘सप्लाई’ वर्गीकरण के आधार पर चुनौती दी थी।

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अदालत ने कहा कि कानूनी दृष्टि से सप्लायर का स्थान और सप्लाई का स्थान, दोनों उस समय के जम्मू-कश्मीर राज्य की सीमा के भीतर थे, चाहे उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण में क्यों न हो।
अदालत ने कहा:
“यह विवादित नहीं है कि पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण में जो क्षेत्र है, वह जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा है। इसलिए सप्लायर और सप्लाई का स्थान, दोनों तत्कालीन राज्य (अब केंद्र शासित प्रदेश) की सीमा के भीतर थे। अतः प्रश्नगत अवधि में किए गए क्रॉस-LoC व्यापार को आंतरिक व्यापार ही माना जाएगा।”

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उरी–मुआज़फ़्फ़राबाद और पुंछ–रावलाकोट मार्गों के जरिए होने वाला व्यापार पूर्णतः बार्टर सिस्टम पर आधारित था, जिसमें किसी मुद्रा का लेन-देन नहीं होता था, इसलिए इसे ज़ीरो-रेटेड सेल माना जाना चाहिए।

लेकिन अदालत ने कहा कि व्यापारियों के पास CGST अधिनियम, 2017 के तहत पर्याप्त वैधानिक उपाय उपलब्ध हैं और इस चरण पर writ jurisdiction के तहत हस्तक्षेप उचित नहीं है।
पीठ ने कहा:
“जब क़ानून में समान रूप से प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं, हम इन याचिकाओं को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं को CGST अधिनियम के तहत उपलब्ध उपायों का उपयोग करना चाहिए।”

इस निर्णय के साथ हाईकोर्ट ने जीएसटी विभाग द्वारा जारी शो-कॉज नोटिस को बरक़रार रखा और व्यापारियों को वैधानिक मंचों पर अपनी आपत्तियां उठाने के लिए कहा।

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