ई-वे बिल में गड़बड़ी पर जीएसटी जुर्माना बरकरार रखने के लिए जीपीएस डेटा और ड्राइवर का बयान पर्याप्त: झारखंड हाईकोर्ट

वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, झारखंड हाईकोर्ट ने मेसर्स प्रतीक एंटरप्राइजेज द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में CGST अधिनियम, 2017 की धारा 129(3) के तहत लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने माना कि ई-वे बिल में उल्लिखित लोडिंग स्थल और वास्तविक लोडिंग स्थल के बीच भिन्नता, जिसकी पुष्टि GPS डेटा और ड्राइवर के बयान से हुई, CGST नियम, 2017 के नियम 138 का उल्लंघन है और यह जुर्माना लगाने के लिए एक पर्याप्त आधार है। अदालत ने याचिका को “बाद में सोची-समझी गई” और “पूरी तरह से निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 9 मार्च, 2025 को शुरू हुआ, जब GST अधिकारियों ने याचिकाकर्ता, मेसर्स प्रतीक एंटरप्राइजेज के माल का परिवहन कर रहे एक वाहन का निरीक्षण किया। CGST अधिनियम, 2017 की धारा 68 और 129 के तहत किए गए इस निरीक्षण में कई विसंगतियां सामने आईं।

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प्रतिवादियों – प्रधान आयुक्त, सहायक आयुक्त, और अधीक्षक, CGST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हजारीबाग – के अनुसार, माल का लोडिंग स्थल ई-वे बिल में घोषित स्थान से अलग पाया गया। इस तथ्य की पुष्टि ड्राइवर के बयान और ट्रांसपोर्टर द्वारा साझा की गई GPS लोकेशन से भी हुई।

अधिकारियों ने आगे कहा कि खुफिया जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता, जो मुख्य रूप से पेट बॉटल स्क्रैप का कारोबार करता था, एक विशेष कार्यप्रणाली अपना रहा था। आरोप था कि याचिकाकर्ता स्थानीय, अपंजीकृत व्यक्तियों से स्क्रैप खरीदता था, उसे 27 अघोषित अतिरिक्त व्यावसायिक स्थानों पर संग्रहीत करता था, और फिर वहां से विभिन्न खरीदारों को उसकी आपूर्ति करता था। विभाग ने याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 1.01 करोड़ रुपये और 2024-2025 में 1.03 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाने पर भी चिंता जताई, जो कि निलंबित या रद्द GST पंजीकरण वाले आपूर्तिकर्ताओं के फर्जी चालानों पर आधारित प्रतीत हो रहा था।

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इस निरीक्षण और इन निष्कर्षों के बाद, माल और वाहन को रोक लिया गया और 12 मार्च, 2025 को फॉर्म GST MOV-07 में एक नोटिस जारी किया गया। इसके बाद, 17 मार्च, 2025 को फॉर्म GST MOV-09 में एक आदेश पारित कर 3,43,075/- रुपये का जुर्माना लगाया गया।

दोनों पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरूप दासगुप्ता ने जुर्माना आदेश को रद्द करने और जुर्माने की राशि ब्याज सहित वापस करने की मांग की। मुख्य दलील यह थी कि कर चोरी का कोई इरादा नहीं था और माल के परिवहन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध थे।

याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अपने गोदाम से माल की आवाजाही से पहले, GST पोर्टल से एक वैध ई-टैक्स चालान और एक ई-वे बिल उत्पन्न किया गया था। ड्राइवर के पास ई-चालान, ई-वे बिल, एक कंसाइनमेंट नोट और एक वजन पर्ची थी। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि चूंकि ये सभी दस्तावेज मौजूद थे, इसलिए CGST नियम, 2017 के नियम 138 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, और इसलिए, CGST अधिनियम की धारा 129 के तहत जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान लागू नहीं होता।

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वहीं, GST अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता यशदीप कन्हाई ने कहा कि उल्लंघन स्पष्ट और साबित करने योग्य था। उन्होंने इस बात के सबूत पेश किए कि वास्तविक लोडिंग स्थल घोषित स्थल से अलग था, जो माल की आवाजाही को नियंत्रित करने वाले नियमों का सीधा उल्लंघन था।

न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय

हाईकोर्ट ने प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच की। पीठ ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने एक ई-चालान और ई-वे बिल उत्पन्न किया था। हालांकि, उसने GST अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अकाट्य पाया।

फैसले में कहा गया, “उक्त वाहन में स्थित माल का लोडिंग स्थल ई-वे बिल में घोषित स्थल से भिन्न पाया गया है और इसकी पुष्टि ड्राइवर के बयान के साथ-साथ ट्रांसपोर्टर द्वारा साझा की गई GPS लोकेशन से भी हुई है।”

अदालत ने विशिष्ट साक्ष्यों का विवरण देते हुए कहा: “ट्रांसपोर्टर/ड्राइवर द्वारा साझा की गई GPS लोकेशन के अनुसार उक्त माल का वास्तविक लोडिंग स्थल रूपनारायणपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल पाया गया है, जो ई-वे बिल में उल्लिखित प्रेषण के स्थान यानी ग्राम-सकुई, पोस्ट-मटकतपुर, खड़गपुर, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल से अलग है।”

इसके अलावा, अदालत ने पाया कि GPS डेटा से पता चला है कि वाहन 8 मार्च, 2025 को रूपनारायणपुर में लगभग छह घंटे तक स्थिर रहा, “जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि माल इसी स्थान पर लादा गया था जो ई-वे बिल के अनुसार अलग है, जिसके परिणामस्वरूप GST नियम, 2017 के नियम 138 का उल्लंघन हुआ है।”

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पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने माल और वाहन को छुड़ाने के लिए बिना किसी विरोध के जुर्माने की राशि का भुगतान कर दिया था। अदालत ने यह स्पष्ट करते हुए कि इस तरह के भुगतान से याचिकाकर्ता के अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाते, यह निष्कर्ष निकाला कि मजबूत सबूतों को देखते हुए यह चुनौती टिकाऊ नहीं थी। फैसले में कहा गया, “… इस तथ्य को देखते हुए कि निर्णायक प्राधिकारी के पास याचिकाकर्ता के प्रतिकूल पर्याप्त सामग्री थी, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान याचिका स्पष्ट रूप से एक बाद में सोची-समझी गई कार्रवाई है और इसमें कोई दम नहीं है।”

अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, अदालत को जुर्माना आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। पीठ ने आदेश दिया, “उपरोक्त कारणों से, हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है।”

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