एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप में, झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) के निदेशक डॉ. राज कुमार को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने उनके निष्कासन को “कलंकित” करार देते हुए झारखंड सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
विवाद की शुरुआत इस महीने की शुरुआत में हुई थी जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने डॉ. कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का निर्देश जारी किया था। इसके बाद डॉ. शशिबाला सिंह को RIMS का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया।
डॉ. कुमार ने अपनी बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती दी और याचिका दायर कर दावा किया कि उन्हें बिना किसी औपचारिक कारण बताए या बिना किसी शो-कॉज नोटिस के हटाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है और उनका निष्कासन “कलंकित” प्रकृति का है।