झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक ममता देवी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई, चुनाव लड़ने का रास्ता साफ किया

झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व विधायक ममता देवी को 2016 में उनकी आपराधिक दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए राहत प्रदान की, जिससे वह आगामी विधानसभा चुनावों में भाग ले सकेंगी। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी द्वारा दिए गए इस आदेश में रामगढ़ न्यायालय द्वारा दी गई पिछली सजा को निलंबित कर दिया गया है, जिसने दिसंबर 2022 में देवी और कई अन्य को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

यह मामला एक ऐसी घटना से उपजा है, जिसमें देवी पर रामगढ़ जिले के गोला में इंटीग्रेट पावर लिमिटेड में भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण विवाद को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। आंदोलन तब और बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर गोलियां चलाईं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप दो लोगों की मौत हो गई।

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कांग्रेस नेता ममता देवी जमानत पर बाहर हैं और उन्होंने अपनी दोषसिद्धि को हाईकोर्टमें चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने अपनी बेगुनाही और अपने आरोपों के राजनीतिक संदर्भ का दावा किया है। 2016 का विरोध कथित तौर पर औद्योगिक इकाई द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए अपर्याप्त मुआवजे से संबंधित शिकायतों से प्रेरित था, जिसे 2014 में अपने पहले चरण में 63 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए स्थापित किया गया था।

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उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, देवी ने कंपनी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में 160 ग्रामीणों का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि प्रदर्शनकारियों ने सेनेग्राहा नदी को अवरुद्ध करके और इसके पंप हाउस को नुकसान पहुंचाकर संयंत्र की जल आपूर्ति को बाधित किया, जिससे उत्पादन में रुकावट आई। कानून प्रवर्तन के साथ टकराव के परिणामस्वरूप कथित तौर पर पांच पुलिसकर्मी और एक मजिस्ट्रेट घायल हो गए, जो इस हद तक बढ़ गया कि पुलिस ने अशांति को शांत करने के लिए बल का प्रयोग किया।

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