झारखंड हाईकोर्ट ने खनन पट्टा आवंटन पर सीएम के खिलाफ जनहित याचिका खारिज कर दी

झारखंड हाई कोर्ट ने खनन पट्टा आवंटन के कथित मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दायर जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर पहले की याचिका की पुनरावृत्ति है।

अदालत ने कहा, चूंकि आरटीआई कार्यकर्ता और वकील सुनील महतो द्वारा दायर जनहित याचिका में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।

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फैसला वर्चुअल मोड में सुनाया गया.

महतो ने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि रांची जिले के चान्हो में 11 एकड़ जमीन 2021 में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी भाभी के स्वामित्व वाली एक कंपनी को आवंटित की गई थी। उसी जिले के अंगारा ब्लॉक में भी 88 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। उसी वर्ष सोरेन को ही आवंटित कर दिया गया।

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इस मामले पर नवंबर में सुनवाई हुई थी और बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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