झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन की कार्यवाही को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अपनी दलीलें शुरू करने को कहा।
अदालत ने राज्य सरकार से 17 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख पर अपनी दलीलें शुरू करने को कहा।
सोरेन ने 2014 में आदित्यपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले से उत्पन्न, उनके खिलाफ जमशेदपुर की एक अदालत में लंबित कार्यवाही को चुनौती दी थी।
उन पर अपनी पार्टी झामुमो के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है.
हाई कोर्ट ने 2022 में उनके खिलाफ इसी तरह के एक और मामले को रद्द कर दिया था। उस मामले में, सोरेन पर 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान वोट डालने जाते समय झामुमो लोगो वाला सैश पहनने का आरोप लगाया गया था।