झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एस.पी. कॉलेज, दुमका के सेवानिवृत्त कर्मचारी फूल चंद्र ठाकुर के वेतन निर्धारण और पेंशन संशोधन को खारिज करने वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 5240/2021 में मामले की अध्यक्षता करते हुए कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दशकों बाद नियुक्ति
