चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सोरेन को राहत, हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाई

झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमशेदपुर की एक अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो 2014 में दर्ज एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि सोरेन के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता है.

READ ALSO  यदि छात्र पहली काउंसलिंग में ही आवंटन से इस्तीफा दे देता है तो मेडिकल कॉलेज फीस वापस करने के लिए बाध्य है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सोरेन ने 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदित्यपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले से उत्पन्न, उनके खिलाफ जमशेदपुर अदालत में लंबित कार्यवाही को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

Play button

हाई कोर्ट इस मामले पर छह हफ्ते बाद फिर सुनवाई करेगा.

सोरेन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी झामुमो के उम्मीदवार के लिए निर्धारित समय से अधिक समय तक प्रचार किया।

READ ALSO  कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धार्मिक भवनों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया

हाई कोर्ट ने 2022 में उनके खिलाफ इसी तरह के एक और मामले को रद्द कर दिया था। उस मामले में, सोरेन पर 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान वोट डालने जाते समय झामुमो लोगो वाला सैश पहनने का आरोप लगाया गया था।

Related Articles

Latest Articles