सहायक अभियंता नियमों में देरी पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, विभागीय सचिवों को अवमानना नोटिस

Jharkhand High Court ने शुक्रवार को सड़क निर्माण विभाग में सहायक अभियंता पदों के लिए नियुक्ति नियम तैयार नहीं किए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति Justice Sujit Narayan Prasad की एकल पीठ ने सड़क निर्माण विभाग और कार्मिक विभाग के सचिवों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 4 अक्टूबर को पारित अदालत के आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त आदेश में अदालत ने सहायक अभियंता पद के लिए नियुक्ति नियम तैयार करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय की है। इस दिन अवमानना कार्यवाही में आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

यह अवमानना याचिका Diploma Engineering Association द्वारा दायर की गई है, जिसका नेतृत्व सत्यमोहन घोष कर रहे हैं। याचिकाकर्ता संघ का कहना है कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे डिप्लोमा इंजीनियरों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और प्रशासनिक उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

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