झारखंड हाई कोर्ट ने एफआईआर को बंगाल में स्थानांतरित करने को अनुचित ठहराया: विधायक नकदी बरामदगी का मामला

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तीन निलंबित कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी के खिलाफ यहां दर्ज एक प्राथमिकी को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित करने को अनुचित माना।

कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए तीन विधायकों ने उन्हें 10 करोड़ रुपये और मंत्री पद की पेशकश की थी. कांग्रेस झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है।

उच्च न्यायालय ने तीन विधायकों द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में अपने आदेश में कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है और यह भी कहा कि मामले को पश्चिम बंगाल स्थानांतरित करना अनुचित था।

तीनों पर लगभग 49 लाख रुपये की नकदी को वैध बनाने का आरोप है और उन्हें पिछले साल 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नकदी के साथ एक वाहन से पकड़ा गया था।

अरगोड़ा थाने में कांग्रेस विधायक सिंह द्वारा तीन विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी जिसे पश्चिम बंगाल स्थानांतरित कर दिया गया था.

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अंसारी, कच्छप और कोंगारी ने मामले को पश्चिम बंगाल स्थानांतरित किए जाने को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया। इसके अलावा, एक अन्य प्राथमिकी भी पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी जिसने तीन विधायकों को एक मोटर वाहन में यात्रा करते समय नकदी के साथ पकड़ा था।

विधायकों की ओर से बहस करते हुए उनके वकील ने कहा था कि अगर प्राथमिकी रांची में दर्ज की गई थी तो इसे पश्चिम बंगाल स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए था.

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प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने तीनों आरोपी विधायकों से पूछताछ की थी। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने निलंबित भी किया है।

विधायकों, जो अब ज़मानत पर बाहर हैं, ने दावा किया कि उनके पास से मिले पैसे का इस्तेमाल झारखंड में एक आदिवासी त्योहार के लिए साड़ी खरीदने के लिए किया गया था।

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