नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई है

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने शुक्रवार को जिले के टेकसई क्षेत्र के बागुन जोंको उर्फ कंपनी जोंको को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

READ ALSO  लोक अभियोजक को जांच पूरी करने के लिए समय विस्तार की मांग करने से पहले आईओ द्वारा पेश की गई सामग्री पर अपने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए: हाईकोर्ट

8.11.2021 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, लड़की अपनी मां के साथ खैरूडीह गांव में फुटबॉल मैच देखने गई थी. घर वापस आने के रास्ते में, मां अपनी बेटी को अकेला छोड़कर शौच करने गई थी, तभी दोषी ने आकर लड़की को कुछ खाने का सामान खरीदने का झांसा दिया और अपराध को अंजाम दिया।

Video thumbnail

जांच के दौरान पुलिस ने जोंको को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जाने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई।

READ ALSO  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: शैक्षणिक योग्यता की समानता का निर्धारण न्यायिक पुनरीक्षण का विषय नहीं, यह राज्य का अधिकार
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles