झारखंड: दहेज के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले व्यक्ति और मां को 10 साल जेल की सजा

झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने सोमवार को दहेज के कारण अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक व्यक्ति और उसकी मां को 10 साल जेल की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत सतबरवा थाना क्षेत्र के हुटार गांव के उपेन्द्र महतो और उर्मिला देवी को सजा सुनाई.

2015 में हुए इस मामले में एक अन्य व्यक्ति को भी अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई थी.

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, महिला के ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करते थे।

आख़िरकार, उन्होंने कथित तौर पर रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।

Related Articles

Latest Articles