झारखंड हाई कोर्ट ने रांची हिंसा पर एनआईए, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी

झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राज्य सरकार को पिछले साल जून में रांची में हुई हिंसा पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

पैगंबर मोहम्मद के बारे में दो निलंबित भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर पिछले साल 10 जून को राज्य की राजधानी में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी और सुरक्षा कर्मियों सहित कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तक रिपोर्ट मांगी।

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मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है।

मामले की एनआईए जांच की मांग करते हुए पंकज कुमार यादव नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी।

वकील एके रशीदी ने भी शहर में हिंसा फैलने के संबंध में न्यायिक जांच की मांग करते हुए इसी तरह की याचिका दायर की।

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दिन के दौरान मामलों की सुनवाई के दौरान, रशीदी ने हाई कोर्ट के समक्ष अपने मामले की पैरवी करने के लिए समय भी मांगा।

मेन रोड पर जमा हुई भीड़ ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, जबकि कुछ स्थानों पर उपद्रवियों ने कानून लागू करने वालों पर गोलियां भी चलाईं।

अदालत ने पहले कहा था कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं और उपद्रवियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

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