राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर बयान देने के आरोप में रांची में दर्ज एक आपराधिक मामले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर एक मामले में मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत ने एक बैठक में भाजपा और उसके तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से कुछ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नवीन झा द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत पर गांधी द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई की।

READ ALSO  फर्जी प्रमाणपत्र से नियुक्त शिक्षक को नौकरी का हक नही:-इलाहाबाद हाई कोर्ट

झा ने अपनी याचिका में, जो 24 अप्रैल, 2022 को दायर की गई थी, कहा कि गांधी द्वारा बैठक में दिए गए बयान का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया है और यह भाजपा, उसके सदस्यों और कार्यकर्ताओं का अपमान है।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार तक अपनी दलीलों का सार लिखित रूप में जमा करने का निर्देश दिया।

झा ने शुरू में रांची के अनुविभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। फिर उन्होंने रांची न्यायिक आयुक्त की अदालत के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसने इसे अनुमति दी और मामला एसडीजेएम अदालत में वापस भेज दिया गया।

READ ALSO  बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को स्थायी मेडिकल बेल दी

एसडीजेएम अदालत ने तब धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत शिकायत में लगाए गए आरोपों का संज्ञान लिया और गांधी को समन जारी किया, जो झारखंड उच्च न्यायालय चले गए।

वर्तमान में गांधी के खिलाफ झारखंड में तीन मामले दर्ज हैं – उनमें से दो राजधानी रांची में और एक चाईबासा में दर्ज है।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  मांगी गई राहत के दायरे से बाहर संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

Related Articles

Latest Articles