झारखंड हाई कोर्ट ने उन छह लोगों को अग्रिम जमानत दे दी है, जिन्होंने साहिबगंज जिले के एक गांव में भैंस पर काला जादू करने के कारण दूध की कम पैदावार होने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर कथित तौर पर हमला किया था।
न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को उन याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी, जिन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसने मई में उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
तीनपहाड़ थाना अंतर्गत छोटा भोराबाग गांव के निवासी कांग्रेस मुर्मू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि छह लोगों ने उसकी पत्नी पर भैंस पर जादू करने का आरोप लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप जानवर के थनों और उपज से खून बहने लगा। दूध की मात्रा भी कम कर दी गई।
भैंस माणिक साहा की है जो छह लोगों में से एक है।
एफआईआर में मुर्मू ने आरोप लगाया है कि आरोपी लोग 12 मार्च को उनके घर में घुस आए और उनकी पत्नी पर भैंस पर काला जादू करने का आरोप लगाया। जैसे ही महिला ने आरोप खारिज कर दिया, उन्होंने उस पर हमला किया और हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाले उसके पति को मारने का प्रयास किया।
आईपीसी की विभिन्न धाराओं और जादू टोना निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर उसने जादू वापस नहीं लिया तो उसे गांव में नग्न घुमाया जाएगा।
इसके बाद आरोपियों ने राजमहल में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई, जिसे 27 मई को खारिज कर दिया गया।