भैंस पर ‘काला जादू’ से जुड़े हमले के मामले में छह को गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल गई

झारखंड हाई कोर्ट ने उन छह लोगों को अग्रिम जमानत दे दी है, जिन्होंने साहिबगंज जिले के एक गांव में भैंस पर काला जादू करने के कारण दूध की कम पैदावार होने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर कथित तौर पर हमला किया था।

न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को उन याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी, जिन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसने मई में उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

READ ALSO  ग़ैरक़ानूनी निर्माण को न्यायिक विवेक के आधार पर नियमित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

तीनपहाड़ थाना अंतर्गत छोटा भोराबाग गांव के निवासी कांग्रेस मुर्मू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि छह लोगों ने उसकी पत्नी पर भैंस पर जादू करने का आरोप लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप जानवर के थनों और उपज से खून बहने लगा। दूध की मात्रा भी कम कर दी गई।

Video thumbnail

भैंस माणिक साहा की है जो छह लोगों में से एक है।

एफआईआर में मुर्मू ने आरोप लगाया है कि आरोपी लोग 12 मार्च को उनके घर में घुस आए और उनकी पत्नी पर भैंस पर काला जादू करने का आरोप लगाया। जैसे ही महिला ने आरोप खारिज कर दिया, उन्होंने उस पर हमला किया और हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाले उसके पति को मारने का प्रयास किया।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट 2020 के दंगों में हुई मौत के मामले में दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा

आईपीसी की विभिन्न धाराओं और जादू टोना निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर उसने जादू वापस नहीं लिया तो उसे गांव में नग्न घुमाया जाएगा।

इसके बाद आरोपियों ने राजमहल में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई, जिसे 27 मई को खारिज कर दिया गया।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के रिकॉर्ड रूम की स्थिति पर चिंता जताई, तत्काल मंजूरी का आदेश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles