दहेज के लिए पत्नी को मायके में रहने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट  के न्यायाधीश जी.एस. अहलूवालिया ने कहा कि दहेज की मांग के कारण पत्नी को उसके माता-पिता के घर में रहने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता है। इस मामले में नीरज सराफ, पंकज सराफ और उनकी पत्नी सीमा सराफ शामिल थे, जिन्होंने दहेज उत्पीड़न के लिए रीवा महिला पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

शिकायत शिल्पा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने मई 2017 में सत्येन्द्र सराफ से शादी की थी। लगभग साढ़े चार साल बाद, नवंबर 2021 में, शिल्पा ने अपने पति और याचिकाकर्ताओं पर 20 तोला सोना और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर की मांग करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि उन्होंने उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया और अंततः दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 30 अक्टूबर को उसे जबरन अपने घर से निकाल दिया। उसके माता-पिता को सूचित किया गया और वे उसे उसके माता-पिता के घर ले गए।

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न्यायमूर्ति अहलूवालिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैवाहिक जीवन को संरक्षित करने के लिए चुप रहना एक पुण्य कार्य है और इसे तलाक के आवेदन पर प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता है। तलाक का नोटिस मिलने के बाद शिल्पा को लगा कि सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसके चलते उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

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