पति का दूसरी महिला के साथ रहना और बच्चा पैदा करना घरेलू हिंसा है: दिल्ली हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पति का दूसरी महिला के साथ रहना और उस रिश्ते से बच्चे का जन्म होना उसकी पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा माना जाता है। न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि इस तरह की हरकतें घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत भावनात्मक और मानसिक शोषण के बराबर हैं, और पत्नी को भरण-पोषण और मुआवज़ा देने के आदेश को उचित ठहराया।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालतों के आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को हर महीने 30,000 रुपये भरण-पोषण के तौर पर देने का निर्देश दिया गया था। अदालतों ने पति की बेवफाई और परित्याग के कारण हुई भावनात्मक परेशानी के लिए अतिरिक्त मुआवज़ा भी दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

दंपति की शादी को कई साल हो चुके थे और उनके दो बच्चे भी थे। पत्नी ने घरेलू हिंसा की शिकायत तब दर्ज कराई जब उसे पता चला कि उसका पति विवाहेतर संबंध में शामिल है, जिसके कारण अंततः दूसरी महिला से बच्चे का जन्म हुआ। पत्नी के अनुसार, यह खोज पति द्वारा वर्षों से किए जा रहे शारीरिक, मौखिक और भावनात्मक शोषण की परिणति है।

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पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने न केवल दूसरी महिला के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा, बल्कि पत्नी की आपत्तियों को अनदेखा करते हुए उसे अपने परिवार से मिलवाया। इस आचरण के साथ-साथ पति द्वारा वैवाहिक घर को त्यागने के कारण पत्नी को कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पत्नी ने यह भी बताया कि पति आर्थिक रूप से आरामदायक जीवन जी रहा था, एक सफल व्यवसाय चला रहा था, संपत्तियों का मालिक था और एक समृद्ध जीवन शैली को बनाए रखता था, जबकि उसकी कोई नियमित आय नहीं थी।

कानूनी मुद्दे और न्यायालय की टिप्पणियाँ

पति ने भरण-पोषण पुरस्कार को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उसकी अलग रह रही पत्नी अपनी आजीविका कमाने में सक्षम है और उसे भरण-पोषण का हकदार नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उन्होंने पहले ही एक अलग कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया था और निचली अदालतों ने भरण-पोषण का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा था।

हालांकि, न्यायालय ने पति की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि किसी अन्य महिला के साथ उसका सहवास और उस रिश्ते से बच्चे का जन्म कानून के तहत घरेलू हिंसा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि इस तरह का आचरण भावनात्मक और मानसिक शोषण के बराबर है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “किसी भी पत्नी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ रहने और उसके साथ बच्चे पैदा करने की अनुमति दे।”

अदालत ने आगे कहा, “पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने का पति का दायित्व सिर्फ़ इसलिए समाप्त नहीं हो जाता क्योंकि पत्नी कमाने की क्षमता रखती है। यह तथ्य कि वह आजीविका कमा सकती है, उसे अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं कर देता, खासकर तब जब उसने उसे सालों तक भावनात्मक और मानसिक पीड़ा दी हो।” अदालत ने इस बात की पुष्टि की कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को इस तरह के दुर्व्यवहार से बचाने और वैवाहिक घर से बाहर निकाले जाने के बाद उनकी आर्थिक जीविका सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।

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अंतिम निर्णय

पिछले निर्णयों को बरकरार रखते हुए, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति को अपनी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 30,000 रुपये का भुगतान करना जारी रखना चाहिए। अदालत ने पत्नी द्वारा उठाए गए भावनात्मक संकट और कानूनी लागतों के लिए दिए गए अतिरिक्त मुआवजे को भी बरकरार रखा।

पति की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य कार्यवाहियों में प्रदान की गई वित्तीय सहायता उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के कानूनी दायित्व से मुक्त नहीं कर सकती।

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