हरियाणा में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में ट्यूशन शिक्षक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई

अभियोजन पक्ष ने कहा कि यहां एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को 14 साल की लड़की से बार-बार बलात्कार करने और दो साल से अधिक समय पहले उसे गर्भवती करने के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

इसमें कहा गया है कि नाबालिग यहां 29 वर्षीय दोषी के घर के पास रहती थी और ट्यूशन कक्षाओं के लिए उसके आवास पर जाती थी।

शिकायत के अनुसार, व्यक्ति ने किशोरी के साथ कई बार बलात्कार किया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। उसने पीड़िता को यह भी धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

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जब लड़की ने ट्यूशन क्लास में जाने से इनकार कर दिया तो उसके माता-पिता को संदेह हुआ। शिकायत में कहा गया है कि जब पीड़िता ने पेट दर्द की शिकायत की और उसकी मां ने इसके बारे में पूछताछ की तो उसने पूरे मामले का खुलासा किया।

इसके बाद उसके माता-पिता ने यहां पुलिस से संपर्क किया और मार्च 2021 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम सहित कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि यहां एक फास्ट-ट्रैक अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मान पाल रामावत ने सोमवार को उस व्यक्ति को दोषी ठहराया।

फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि बच्चों पर इस तरह के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में अब बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसलिए, समाज को एक गंभीर संदेश देना होगा कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके साथ कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

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न्यायाधीश ने कहा, दोषी द्वारा किए गए अपराध की कड़ी से कड़ी सजा के साथ कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए।

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