फरवरी 2021 में 6 लोगों की हत्या के लिए पूर्व कुश्ती कोच को मौत की सज़ा

रोहतक की अदालत ने फरवरी 2021 में चार साल के लड़के सहित छह लोगों की हत्या के लिए शुक्रवार को एक पूर्व कुश्ती कोच को मौत की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन गीत कौर ने सुखविंदर को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 342 (गलत कारावास) और 201 (साक्ष्यों को गायब करना) के तहत दोषी ठहराते हुए 1.26 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। शस्त्र अधिनियम.

पुलिस के अनुसार, सोनीपत जिले के बड़ौदा गांव के निवासी सुखविंदर ने 12 फरवरी, 2021 को मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक और उनके बेटे सरताज, कुश्ती कोच सतीश कुमार और प्रदीप मलिक और पहलवान पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी।

Video thumbnail

उन्होंने बताया कि रोहतक में एक निजी कॉलेज से सटे कुश्ती स्थल पर हुई घटना के दौरान एक अन्य व्यक्ति अमरजीत घायल हो गया।

पुलिस ने तब कहा था कि सुखविंदर ने अपने खिलाफ कई शिकायतों के कारण अपनी सेवाएं समाप्त कर दिए जाने के बाद गुस्से में आकर यह अपराध किया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “यह मामला दुर्लभतम की श्रेणी में आता है। ऐसी परिस्थितियों में, इस अदालत के पास आजीवन कारावास के बजाय मौत की सजा के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

न्यायाधीश ने कहा कि जब तक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय मौत की सजा की पुष्टि नहीं कर देता तब तक सजा पर अमल नहीं किया जाएगा।

READ ALSO  अदानी-हिंडनबर्ग विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने के भीतर लंबित मामलों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles