अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ वाले वीडियो मामले में आरोपी अरुण रेड्डी को सोमवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उन्हें पहले दी गई तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के एक्स अकाउंट – ‘स्पिरिट ऑफ कांग्रेस’ का प्रबंधन करने वाले अरुण रेड्डी को 3 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को कोर्ट में रेड्डी के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी.
इस बीच, रेड्डी ने मामले में जमानत की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 437 के तहत एक आवेदन दायर किया है और अदालत ने जांच अधिकारी को इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
रेड्डी की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को होगी।
मामले के संबंध में, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान पेंड्याला वामशी कृष्णा, सतीश मन्ने, पेट्टम नवीन, अस्मा तसलीम और कोया गीता के रूप में हुई – सभी हैदराबाद के निवासी, जो गृह मंत्री के छेड़छाड़ किए गए वीडियो को प्रसारित कर रहे थे।
पुलिस के मुताबिक, गृह मंत्री शाह ने 23 अप्रैल को तेलंगाना के मेडक में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान भाषण दिया था।
हैदराबाद पुलिस ने 3 मई को जारी एक बयान में कहा, “पेंड्याला वामशी कृष्णा को व्हाट्सएप पर भाषण का एक रूपांतरित वीडियो मिला। इसके बाद उन्होंने उस रूपांतरित वीडियो को ‘INCTelangana’ (X) हैंडल पर अपलोड किया और इसे विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में साझा किया।”
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दिल्ली पुलिस ने बीजेपी और गृह मंत्रालय (एमएचए) से शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की। मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153, 153ए, 465, 469 और 171जी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66सी के तहत दर्ज किया गया है।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने मामले के संबंध में पूछताछ के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को भी बुलाया था।