आज सुप्रीम कोर्ट में माननीय श्री न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर, माननीय श्री न्यायमूर्ति बीआर गवई और माननीय श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने 4 अक्टूबर के लिए निर्धारित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2020 को स्थगित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। Supreme Court के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं थी जिसमें
