Supreme Court के नवीनतम निर्णयों में, माननीय न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, माननीय न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और माननीय न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य के मामले में अपना फैसला सुनाया। महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य के बारे में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं पीड़िता द्वारा 1999 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी
