हाईकोर्ट ने मोबाइल फोन की तलाश के लिए लड़कियों को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने के आरोपी शिक्षक के मामले में पुलिस आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के पुलिस आयुक्त को एक मामले में अपने निर्देशों का कथित रूप से पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें एक शिक्षक पर गुम हुए मोबाइल फोन की तलाश के बहाने छात्राओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का आरोप है। चिन्मय मिश्रा द्वारा WP क्रमांक 23250/2024 के रूप में दायर किए गए इस मामले ने जांच की पर्याप्तता और बाल संरक्षण कानूनों के पालन के बारे में गंभीर सवाल उठाए हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 और 79 के साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत 15 अगस्त, 2024 को दर्ज की गई एफआईआर (सं. 280/2024) में एक शिक्षक पर छात्राओं से मोबाइल फोन की अपमानजनक तलाशी लेने का आरोप लगाया गया है।

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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 का उल्लंघन है, जिसे जांच के दौरान बेवजह लागू नहीं किया गया। इससे पहले, 30 अगस्त, 2024 को, हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को POCSO अधिनियम के आलोक में मामले की समीक्षा करने और एक महीने के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हालांकि, इस निर्देश की कथित तौर पर अनदेखी की गई, जिसके कारण न्यायिक जांच की गई।

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कानूनी मुद्दे

1. POCSO अधिनियम, 2012 का लागू न होना:

– क्या नाबालिग लड़कियों को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने वाले आरोपी शिक्षक की हरकतें POCSO अधिनियम, 2012 के तहत अपराध हैं, खास तौर पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से निपटने वाले प्रावधानों के तहत।

2. न्यायालय के आदेशों का पालन न करना:

– क्या इंदौर पुलिस आयुक्त द्वारा POCSO अधिनियम के तहत मामले की जांच करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता न्यायालय की अवमानना ​​के बराबर है।

3. बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा:

– क्या जांच और प्रक्रियात्मक चूक ने POCSO अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों को दी गई वैधानिक सुरक्षा को कमजोर किया है।

न्यायालय की टिप्पणियां

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की खंडपीठ ने पुलिस द्वारा उसके निर्देशों का पालन करने और प्रासंगिक बाल संरक्षण कानूनों को लागू करने में विफलता पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया। न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

– जांच प्रक्रिया में लापरवाही:

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न्यायालय ने कहा, “विशेष रूप से नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों को लागू करने में विफलता, जांच प्रक्रिया में गंभीर चूक को दर्शाती है। इस तरह की लापरवाही न्याय को कमजोर करती है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

– POCSO अधिनियम का महत्व:

इसने इस बात पर जोर दिया कि POCSO अधिनियम विशेष रूप से नाबालिगों के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने के लिए बनाया गया था और ऐसे मामलों में इसकी प्रयोज्यता की अनदेखी पीड़ितों के अधिकारों से गंभीर रूप से समझौता करती है।

– कानून प्रवर्तन की जवाबदेही:

न्यायालय ने पुलिस आयुक्त की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा, “न्यायिक आदेशों का पालन न करना न केवल कानून के शासन को कमजोर करता है बल्कि कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास को भी खत्म करता है।”

न्यायालय के निर्णय

1. कारण बताओ नोटिस जारी करना:

न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे यह बताने के लिए कहा गया कि न्यायालय के पहले के आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इसने आयुक्त को निर्देश दिया कि:

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– 25 नवंबर, 2024 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

– POCSO अधिनियम के तहत मामले की जांच के लिए की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करें।

2. दिशा-निर्देश प्रस्तुत करना:

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील, अधिवक्ता अभिनव धनोदकर को ऐसे मामलों में बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी अनुप्रयोग के लिए प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का एक सेट रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी।

3. न्यायिक आदेशों का सख्ती से पालन:

पीठ ने न्यायिक आदेशों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया कि नाबालिगों से जुड़ी जांच अत्यंत परिश्रम और संवेदनशीलता के साथ की जाए।

अदालत ने अगली सुनवाई 25 नवंबर, 2024 के लिए निर्धारित की है, और संकेत दिया है कि आगे कोई भी चूक गंभीर परिणाम दे सकती है, जिसमें पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही भी शामिल है।

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