एक फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और घृणास्पद भाषण देने के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अमित मौर्य के रूप में पहचाने गए आरोपी पर एक प्रेस रिपोर्टर का रूप धारण करने और झूठी रिपोर्ट देने का आरोप था। यह फैसला न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने वाराणसी के लालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक आपराधिक मामले में सुनाया।
अदालत ने पत्रकारों और प्रकाशकों को सख्त सलाह देते हुए इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बेनकाब करना उचित है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ या जबरन वसूली के लिए मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करना अस्वीकार्य है। इस तरह का दुरुपयोग पत्रकारिता की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और जनता का विश्वास खत्म करता है। अदालत ने सटीक और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति निजी एजेंडे के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का हकदार नहीं है। समाज के लोकतांत्रिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए जवाबदेही की आवश्यकता है। पत्रकारों से नैतिक मानकों का पालन करने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि पत्रकारिता में जनता का विश्वास बनाए रखना एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार है।
इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणियों पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। हालाँकि, इसने असहमति के अधिकार और सरकारी कार्यों की आलोचना को स्वीकार किया, जो एक मजबूत शासन प्रणाली का अभिन्न अंग है। असहमति की अभिव्यक्ति गरिमामय और रचनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि अपमानजनक भाषा किसी भी रचनात्मक उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहती है। आलोचना में जिम्मेदारी और शिष्टाचार के साथ पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी शामिल होनी चाहिए। चरित्र हनन का सहारा लेने से मुख्य उद्देश्य भटक जाता है और शत्रुतापूर्ण संवाद से कटुता ही बढ़ती है।
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अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में सरकारी नीतियों और कार्यों की रचनात्मक आलोचना आवश्यक है, लेकिन घृणास्पद भाषण केवल संघर्ष पैदा करता है, जिससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। असहमति का अधिकार जिम्मेदारी के साथ आता है और मानकों का पालन अनिवार्य है। बहुलवादी समाज में, धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्टिंग से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए.
फैसले का समापन करते हुए, अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता नैतिक मूल्यों के मानकों को पूरा करने में विफल रहा। सत्ता का लाभ उठाने के साधन के रूप में जबरन वसूली पर रिपोर्ट करना सत्ता का दुरुपयोग है। इसलिए, याचिकाकर्ता जमानत का हकदार नहीं है।”