सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने पर हाईकोर्ट द्वारा जमानत की शर्तों में बदलाव न्यायिक औचित्य के खिलाफ है: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिनके तहत एक आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरोपी की जमानत के खिलाफ एक अपील पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन थी। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा हो, तब हाईकोर्ट द्वारा जमानत की शर्तों में संशोधन की अर्जी स्वीकार करना “न्यायिक औचित्य और सौहार्द के सिद्धांतों के विपरीत” है।

कोर्ट ने आरोपी, प्रतिवादी संख्या 1 अनीता आर. नायर को एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि हाईकोर्ट में संशोधन आवेदन दायर करने की बात छिपाने के लिए क्यों न उसकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी जाए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला शिकायतकर्ता श्रीजा डी.जी. द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) से शुरू हुआ, जिसमें केरल हाईकोर्ट के 4 फरवरी, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा अनीता आर. नायर को अग्रिम जमानत दी गई थी। सुश्री नायर पर चिंगावनम पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 तथा अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 21 और 23 के तहत 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 9 अप्रैल, 2025 को नोटिस जारी किया था। जब यह कार्यवाही लंबित थी, सुश्री नायर ने 6 जुलाई, 2025 को केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक आपराधिक विविध मामला (Crl.M.C. No. 6178 of 2025) दायर कर विदेश यात्रा की अनुमति मांगी। उनकी अग्रिम जमानत की शर्तों में से एक यह थी कि वह “अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी।”

12 अगस्त, 2025 को हाईकोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रतिबंधात्मक शर्त को हटा दिया और उन्हें दो सप्ताह के लिए भारत छोड़ने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने तर्क दिया, “यह देखते हुए कि यदि प्रतिबंध जारी रहा, तो याचिकाकर्ता का वीजा समाप्त हो जाएगा और अपराधों का लंबित होना किसी नागरिक की आवाजाही पर रोक नहीं हो सकता, मैं शर्त को संशोधित करना उचित समझता हूं।”

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इसके बाद, 22 अगस्त, 2025 को सुश्री नायर ने अपना पासपोर्ट जारी करने के लिए एक और आवेदन दायर किया। हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि इस निर्देश के बिना उसका पिछला आदेश “व्यर्थ” हो जाएगा, 23 अगस्त, 2025 को स्पष्ट किया कि पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं पर कड़ी आपत्ति जताई, जो उस समय हुईं जब वह जमानत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सक्रिय रूप से सुनवाई कर रहा था। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए बिना हाईकोर्ट से ये आदेश प्राप्त किए, जबकि उनके वकील 14 जुलाई, 25 जुलाई और 25 अगस्त, 2025 को शीर्ष अदालत में पेश हुए थे। 14 जुलाई, 2025 को दायर उनके जवाबी हलफनामे में भी इस आवेदन का कोई उल्लेख नहीं था।

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कोर्ट ने प्रतिवादी के इस आचरण पर “गंभीर अप्रसन्नता” व्यक्त की।

न्यायिक पदानुक्रम और अनुशासन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए, कोर्ट ने कहा, “न्याय का उचित प्रशासन यह मांग करता है कि जब हाईकोर्ट द्वारा पारित किसी आदेश को चुनौती दी गई हो और इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया हो, तो उसके बाद यदि उस आदेश में संशोधन के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो हाईकोर्ट को यथासंभव संयम बरतना चाहिए, ताकि ऐसा कोई आदेश पारित न हो जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को निष्फल, पूर्वाग्रहित या बाधित कर सकता हो।”

पीठ ने तिरुपति बालाजी डेवलपर्स (प्रा) लिमिटेड और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले में अपने पिछले फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि यद्यपि एक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के “अधीनस्थ” नहीं है, संवैधानिक योजना सुप्रीम कोर्ट को “एकीकृत पदानुक्रमित न्यायिक प्रणाली” में लंबवत रूप से उससे ऊपर रखती है।

कोर्ट ने छवि मेहरोत्रा बनाम महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें उसने एक ऐसे मुद्दे पर हाईकोर्ट द्वारा समानांतर रिट याचिका पर सुनवाई करने की निंदा की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही विचार कर रहा था। पीठ ने दोहराया कि “अधिकार क्षेत्र के ऐसे परस्पर विरोधी प्रयोग से सख्ती से बचना चाहिए।”

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अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, पीठ ने कहा, “हमारी राय में, इस विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान, हाईकोर्ट द्वारा उस आदेश को संशोधित करना जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, उस न्यायिक औचित्य और अनुशासन के विपरीत है जिसकी हाईकोर्ट से अपेक्षा की जाती है।”

निर्णय और निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश पारित किए:

  1. केरल हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक विविध मामला संख्या 6178/2025 और आपराधिक विविध आवेदन संख्या 1/2025 में पारित सभी आदेशों पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।
  2. प्रतिवादी संख्या 1, अनीता आर. नायर, तत्काल अपना पासपोर्ट सरेंडर करें।
  3. वह सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी।
  4. तथ्यों को छिपाने के आचरण के कारण उनकी अग्रिम जमानत क्यों न रद्द कर दी जाए, इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

मामले को आगे के आदेशों के लिए 26 सितंबर, 2025 को सूचीबद्ध किया गया है।

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