विधायक अब्बास अंसारी को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली, क्योंकि उन्हें भूमि विलेख लेनदेन में जबरन मामले में जमानत दे दी गई। अंसारी के साथ ही दो अन्य को भी मामले में जमानत दी गई, जिसमें जबरन संपत्ति हस्तांतरित करने का आरोप लगाया गया था।
यह निर्णय न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सुनाया, जिन्होंने मामले की सुनवाई के बाद 1 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था। फखर द्वारा 2023 में गाजीपुर थाने में अंसारी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अंसारी और अन्य ने 2012 में जबरन उनकी जमीन हस्तांतरित की थी। अंसारी की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि मुकदमा राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित था।
2012 की घटना से संबंधित एफआईआर 2023 में ही दर्ज की गई थी, बचाव पक्ष ने अपनी दलीलों में देरी को उजागर किया। अंसारी के साथ-साथ आतिफ रजा और अफरोज खान के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने जोरदार तरीके से मामले का विरोध किया।