हाईकोर्ट ने मनरेगा घोटाले में आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर स्पष्टीकरण मांगा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट  ने मुख्य सचिव को मनरेगा घोटाले में फंसे कुछ आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की कमी के संबंध में 12 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा जारी कानूनी राय की प्रति भी पेश करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश पानीपत निवासी दिलबाग सिंह की ओर से वकील राघव शर्मा और कशिश साहनी द्वारा याचिका दायर करने के बाद आए। सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हरियाणा सरकार ने गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए 2007 में मनरेगा योजना को अपनाया था, लेकिन यह वन विभाग को अत्यधिक भुगतान से जुड़े एक महत्वपूर्ण घोटाले के कारण खराब हो गई थी।

सरकार ने 2011 में जांच सतर्कता विभाग को सौंप दी थी, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2012 में वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई। हालांकि, इसमें शामिल आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरियाणा के लोकायुक्त ने बाद में 2017 में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों आरपी भारद्वाज, मोहम्मद शायिन, एसपी सरो, रेनू एस फुलिया और अंबाला की तत्कालीन एडीसी सुमेधा कटारिया के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की।

इन सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए गठित एक समिति ने खुद को परिणाम देने में असमर्थ घोषित कर दिया, जिसके कारण आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत में सुनवाई के दौरान, हरियाणा सरकार ने बताया कि एजी कार्यालय ने सलाह दी थी कि आरोपी अधिकारियों की जिम्मेदारियां पर्यवेक्षण तक ही सीमित थीं, जिससे उनके खिलाफ आपराधिक मामले का कोई आधार नहीं बनता। जवाब में हाई कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिया कि मामले पर स्पष्टता की मांग करते हुए अगली सुनवाई में एजी की राय पेश की जाए.

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