नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग को बागवानी विभाग में भर्ती से संबंधित एक मामले में कानून के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया गया।
यह मामला टिहरी के अरविंद चौहान और 66 अन्य अभ्यर्थियों से जुड़ा था, जिन्होंने कृषि और बागवानी विभाग में 637 रिक्त पदों को भरने के लिए अक्टूबर 2021 में जारी एक विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, जिसके लिए बागवानी में बीएससी की आवश्यकता थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने बागवानी से संबंधित पाठ्यक्रमों के साथ कृषि में बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी।
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, अक्टूबर 2023 में एक नया विज्ञापन जारी किया गया। इस साल 19 मार्च को, अदालत ने रिट याचिका का निपटारा किया और निर्देश दिया कि अधिसूचना में संशोधन पर अधिकारियों द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद अगला विज्ञापन जारी किया जाएगा। यह 14 मार्च को चयन प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद आया।