कोर्ट ने हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी

रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बुधवार को गिरफ्तार किए गए सोरेन ने विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें नई चंपई सोरेन सरकार द्वारा मांगे गए विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति मांगी गई।

शुक्रवार को अदालत ने सोरेन को पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

READ ALSO  रिश्ते में खटास आने पर बलात्कार का मुक़दमा नहीं हो जाएगा- हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles