शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई टली

संदेशखली में ईडी और सीएपीएफ जवानों पर 5 जनवरी को हुए हमले के मास्टरमाइंड और तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई सोमवार को स्थगित कर दी गई।

जैसे ही मामला न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आया, शाहजहां के वकील ने मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा।

आरोपी के वकील का तर्क था कि चूंकि उनके मुवक्किल को कलकत्ता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के मामले की सुनवाई से पहले गिरफ्तार किया गया था, इसलिए वह कुछ नए तर्कों को शामिल करके एक पूरक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं।

खंडपीठ ने उनकी याचिका मंजूर कर ली। यह मामला मंगलवार को फिर से सुनवाई के लिए आएगा और तब तक शाहजहां के वकील पूरक हलफनामा दाखिल कर देंगे।

READ ALSO  नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी होना अनिवार्य ताकि वे उनका पालन करा सकें: जस्टिस गवई ने NALSA कार्यक्रम में कहा

Also Read

READ ALSO  Promise to Marry After Divorce is Not Per se Cheating: Calcutta HC Acquits Man on Charge of Sec 417 IPC

55 दिनों तक फरार रहने के बाद, शेख शाहजहाँ को 28 फरवरी की देर रात बशीरहाट जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन उसे राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) – पश्चिम बंगाल की पुलिस को सौंप दिया गया। जिन्होंने जांच का जिम्मा संभाला।

फिर 6 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को शाहजहां की हिरासत मिल गई. रविवार को उत्तर 24 परगना जिले की एक जिला अदालत ने उनकी सीबीआई हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी।

READ ALSO  सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाला ने SCBA 2025 चुनाव परिणामों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, मतदान में गड़बड़ी के लगाए आरोप

अपनी फरारी की अवधि के दौरान, उन्होंने कोलकाता की एक विशेष अदालत के साथ-साथ उत्तर 24 परगना जिले की एक जिला अदालत में भूमिगत रहकर अग्रिम जमानत याचिका दायर की। दोनों अदालतों द्वारा उन याचिकाओं को खारिज करने के बाद, उन्होंने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles