हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि एक हाईकोर्ट आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए “मिनी-ट्रायल” नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने
