इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को 2 जुलाई 2020 से आयकर की धारा 12एए के अंतर्गत छूट का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।
एसोसिएशन के कर सलाहकार डॉ पवन जायसवाल ने बताया कि छूट के लिए किए गए आवेदन को आयुक्त छूट लखनऊ ने पहले रद्द कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इलाहाबाद में अपील फाइल की गई। बेंच ने मामले को गुण दोष के आधार पर मामले को पुनः निस्तारित करने के लिए आयुक्त छूट लखनऊ को वापस भेज दिया था। सुनवाई और पर्याप्त दस्तावेजों के आधार पर आयुक्त छूट ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद को आयकर अधिनियम की धारा 12एए के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी कर दिया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह, महा सचिव नितिन शर्मा ने इसे संस्था की एक बड़ी उपलब्धि माना हैं। भूतपूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह एवं राधा कांत ओझा व भूतपूर्व सचिव प्रभा शंकर एवं एसडी सिंह जादौन ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश त्रिपाठी ने बताया कि इस निर्णय का लाभ उन समस्त बार एसोसिएशन को मिलेगा जो छूट के लिए आवेदन करेंगे।
हालांकि 2015-2016 से 2020-21 तक के मामले में आयकर विभाग ने स्क्रूटनी द्वारा एसोसिएशन से लगभग ढाई करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की है और लगभग 40 लाख रुपए वसूल भी लिए। इन आदेशों के खिलाफ भी विभाग में याचिकाएं लम्बित हैं।