पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एचटीईटी प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाने के लिए सरकार के अधिकार को बरकरार रखा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) प्रमाणपत्रों की वैधता को मानक सात वर्षों से आगे बढ़ाने के हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह फैसला ऐसे प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि निर्धारित करने के लिए सरकार के अधिकार की पुष्टि करता है।

हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार एचटीईटी प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि निर्धारित करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यह चुनौती नीलम कौशिक और अन्य द्वारा एक जनहित याचिका में लाई गई थी, जिसमें सरकार द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी गई थी। इस नोटिस ने 2015 में जारी किए गए एचटीईटी प्रमाणपत्रों की वैधता को उनके मूल सात साल की अवधि से आगे बढ़ा दिया, याचिकाकर्ताओं ने इस कदम को सरकारी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण बताते हुए सवाल उठाया।

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राज्य सरकार ने 2015 से 2022 तक राज्य में किसी भी टीजीटी भर्ती की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए, 2015 से प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को बिना नए प्रमाणीकरण के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) की भर्ती में भाग लेने की अनुमति देने के लिए यह निर्णय लिया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसा विस्तार नहीं दिया जा सकता है और दावा किया कि प्रमाण पत्र, जो दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाले थे, अब अनुचित रूप से बढ़ा दिए गए हैं।

 बचाव में, हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि यह निर्णय स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार लिया गया था और यह उसके अधिकार क्षेत्र में था, जिसका उद्देश्य निर्दिष्ट अवधि के दौरान भर्ती के अवसरों की कमी के कारण उम्मीदवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना था।

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 सभी पक्षों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, यह देखते हुए कि यह उन उम्मीदवारों के हितों में की गई एक वैध और न्यायोचित कार्रवाई थी, जिन्हें अन्यथा अपने प्रमाणपत्रों की पूरी वैधता अवधि के दौरान सार्वजनिक रोजगार के लिए आवेदन करने का अवसर नहीं मिलता। अदालत ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशानिर्देश सरकार को HTET प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि निर्धारित करने का अधिकार देते हैं।

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