पालघर सड़क हादसा: इंजीनियरिंग छात्र की मौत पर MACT ने परिजनों को ₹33.17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की मौत के मामले में उसके परिवार को ₹33.17 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा दिसंबर 2020 में पालघर जिले में हुआ था, जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने छात्र को टक्कर मार दी थी। अधिकरण ने बीमा कंपनी को यह राशि पहले भुगतान करने का निर्देश दिया है, साथ ही मालिक से बाद में वसूली की अनुमति भी दी है क्योंकि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन पाया गया।

मृतक विपुल संतोष सावंत एक बीटेक छात्र था, जो 25 दिसंबर 2020 को अपने एक मित्र के साथ खानीवली-गोरहे रोड पर अंबिस्ते की ओर पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर चोटें आने के बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके माता-पिता और बहन ने MACT में दावा दायर किया, जिसमें यह कहा गया कि विपुल एक होनहार छात्र था और उसका भविष्य उज्ज्वल था।

MACT सदस्य आर.वी. मोहिते ने बीमा कंपनी की यह दलील खारिज कर दी कि दुर्घटना एक अज्ञात वाहन से हुई थी। प्रत्यक्षदर्शी की गवाही और पुलिस रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना उक्त मोटरसाइकिल से ही हुई थी।

सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दोपहिया वाहन चालक और मालिक के पास केवल चार पहिया वाहन चलाने का लाइसेंस था, दोपहिया वाहन चलाने का नहीं। यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। हालांकि, तीसरे पक्ष (पीड़ित परिवार) के हितों की रक्षा करते हुए अधिकरण ने बीमा कंपनी को पहले मुआवजा देने का निर्देश दिया और कहा कि वह बाद में मालिक से यह राशि वसूल सकती है।

अधिकरण ने विपुल की अनुमानित आय ₹20,000 प्रतिमाह मानी, जो उसके शैक्षणिक स्तर और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर तय की गई। ₹33.17 लाख के कुल मुआवजे को इस प्रकार विभाजित किया गया:

  • माता को ₹12.67 लाख
  • पिता को ₹12.5 लाख
  • बहन को ₹8 लाख
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परिवार की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण ने निर्देश दिया कि इन राशियों का एक हिस्सा दो वर्षों के लिए सावधि जमा (FD) में रखा जाए।

यह मुआवजा उस दिनांक से 9% वार्षिक ब्याज के साथ देय होगा जिस दिन याचिका दाखिल की गई थी। बीमा कंपनी को पहले भुगतान करना होगा, लेकिन उसे वाहन मालिक से यह राशि वसूलने का अधिकार रहेगा क्योंकि वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था।

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