इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वज़ुख़ाना (अभिषेक/वजू स्थल) के ASI सर्वे की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 15 अप्रैल तक स्थगित कर दी। अदालत को बताया गया कि इस विवाद से जुड़े कुछ मुद्दे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन हैं।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल इस मामले में दाखिल सिविल रिवीजन याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। यह याचिका ज्ञानवापी विवाद से जुड़े वाद में वादी राखी सिंह द्वारा दाखिल की गई है।
याचिका में वाराणसी के जिला जज द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश में अदालत ने उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी परिसर के वज़ुख़ाना क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्रस्तावित सर्वे उस विवादित संरचना को छोड़कर कराया जाए, जिसे हिंदू पक्ष ‘शिवलिंग’ बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह एक फव्वारा है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान पक्षकारों के वकीलों ने अदालत को बताया कि इस मामले से जुड़े कुछ पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यवाही चल रही है। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे के लिए स्थगित कर दी।
अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

